Monday, March 23, 2015

फीस वसूली में नहीं चलेगी निजी स्कूलों की मनमानी

नोट: इस पोस्ट को सोशल साइट्स पर शेयर/ ईमेल करने के लिए इस पोस्ट के नीचे दिए गए बटन प्रयोग करें। 
हरियाणा के निजी स्कूल छात्रों से मनमाफिक फीस नहीं वसूल सकेंगे। सरकार के तय नियमों के अधीन ही फीस लेनी होगी। भाजपा सरकार ने स्कूलों की मनमर्जी पर नकेल कसने के लिए मंडल स्तर पर तीन सदस्यीय फीस एवं फंड रेग्युलेटरी समितियों का गठन किया है। मंडलायुक्त समिति के चेयरमैन होंगे, जबकि अन्य दो सदस्यों में जिला शिक्षा
अधिकारी व सीए शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी समिति गठित करने का शपथ पत्र दे दिया है। नियम 158 हरियाणा स्कूल एजुकेशन रूल 2003 के तहत हर कक्षा की फीस स्वीकृत कराने के लिए निजी स्कूलों को फार्म 6 भरना होता है। लेकिन, बहुत कम स्कूल फॉर्म 6 भरते हैं। दो जमा पांच मुद्दे जनआंदोलन के अध्यक्ष एडवोकेट सत्यवीर हुड्डा लंबे समय से फीस निर्धारित कराने को लेकर प्रयासरत थे। स्कूल शिक्षा विभाग से भी उन्होंने स्कूलों पर कार्रवाई के लिए कई बार अनुरोध किया। सरकार ने अब हाईकोर्ट में दिए शपथ पत्र में बताया है कि नियम 158 को लागू कराने के लिए साथ में नियम 158 ए व 158 बी जोड़े गए हैं। नियम 158ए के तहत तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। हर माता-पिता निजी स्कूल की मनमानी व अधिक फीस के खिलाफ इस कमेटी को शिकायत कर सकते हैं। 

Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: जागरण समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.