हाईकोर्ट की डबल बैंच का फैसला आने तक हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के
कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ न देने के निर्देश दिए हैं।
हरियाणा गवर्मेंट जरनल एडमिनीस्ट्रेशन डिपार्टमैंट पंचकूला की ओर से सभी
विभागों को इस आशय का पत्र भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित
जाति के कर्मचारियों की याचिका पर 1997 से लेकर 2006 तक पदोन्नति में
आरक्षण देने का फैसला दिया था, लेकिन 2013 में इस फैसले
के खिलाफ सामान्य जाति के आधा दर्जन से अधिक कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में
याचिका दायर कर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को बार-बार पदोन्नति में
आरक्षण का लाभ देने के खिलाफ याचिका लगाई थी। एएसआई राजबीर किरमारा सहित
चार लोगों की याचिका पर हाईकोर्ट ने 14 नंवबर 2014 को फैसला देते हुए
आरक्षण में पदोन्नति को खारिज कर दिया था। इसके बाद अनुसूचित जाति वर्ग
के एएसआई मदन लाल सहित 16 कर्मचारियों ने हाईकोर्ट की डबल बैंच में याचिका
दायर करके पदोन्नति में आरक्षण लागू रखने की गुहार लगाई। इसका फैसला 7
अप्रेल को आना है। ऐसे में राज्य सरकार ने सभी विभागों को पत्र जारी कर डबल
बैंच का फैसला आने तक अजा कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने
पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
साभार: अमर उजाला समाचार