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आयकर विभाग आधार संख्या का प्रयोग अब ऑनलाइन
रिटर्न दाखिल करने में करेगा। इस संबंध में योजना का ब्लू प्रिंट केंद्रीय
प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) को भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि आगामी
जुलाई में जब रिटर्न भरने का समय आएगा, तब तक इसे अनुमति मिल जाएगी। आधार
से जुड़ने के बाद ई-रिटर्न दाखिल करने वाले लोगों को रिटर्न
फार्म का
प्रिंट लेकर उस पर हस्ताक्षर करके स्पीड पोस्ट से बंगलूरू भेजने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक आयकर रिटर्न
दाखिल करने के बाद सत्यापन फार्म प्रिंट कर उस पर हस्ताक्षर कर बंगलूरू
भेजने की बाध्यता के चलते आयकरदाताओं को तो असुविधा होती ही है, विभाग का
भी काम बढ़ जाता है। इससे कागज की भी बर्बादी होती है। इससे बचने के लिए
योजना है कि जो आयकरदाता रिटर्न फार्म ऑनलाइन भरते वक्त पैन नंबर के साथ
अपना आधार नंबर भी देगा उसे वेरीफिकेशन फार्म न भेजना पड़े। नए तंत्र में आधार संख्या को सुरक्षा के दूसरे
चक्र के रूप में माना जाएगा और रिटर्न में इसे जोड़ देने के बाद कागज भेजने
के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। रिटर्न भरने वालों के लिए आधार संख्या देना
ऐच्छिक होगा न कि बाध्यकारी। इस समय सिर्फ उन्हीं आयकर दाताओं को
वेरिफिकेशन फार्म भरने से मुक्ति है, जिनके पास डिजिटल सिग्नेचर है।
अब
ई-बिजनेस पोर्टल से भी जारी होगा पैन नंबर: प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आसान करने के लिए आयकर विभाग
भी योगदान दे रहा है। विभाग ने ऐसी तैयारी की है कि अब ई-बिजनेस पोर्टल से
ही पैन नंबर भी जारी हो जाएगा। इससे यहां नए कारोबारियों और उद्योगपतियों
को बेहद आसानी होगी क्योंकि भारत में कोई भी कारोबार करने के लिए पैन नंबर
की अनिवार्यता है। आयकर विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमर उजाला को बताया
कि ई-बिजनेस पोर्टल से आयकर विभाग के स्थायी खाता संख्या (पैन) के जोड़ने
का काम लगभग पूरा हो गया है। इसके शुरू हो जाने के बाद कारोबारियों को पैन
नंबर लेने के लिए अलग से आवेदन की आवश्यकता नहीं रह जाएगी।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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