Saturday, March 14, 2015

9870 नवचयनित जेबीटी को अभी करना होगा लम्बा इन्तजार

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नवचयनित 9870 जेबीटी टीचरों को नियुक्ति के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हाईकोर्ट के जस्टिस एसके मित्तल पर आधारित खंडपीठ ने शुक्रवार को जल्द नियुक्ति देने की मांग संबंधी याचिका ठुकरा दी। शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने साफ कर दिया कि बगैर वेरिफिकेशन नियुक्ति नहीं होगी। याचिकाकर्ता टीचरों के
वकील ने तमाम तर्क व तथ्य रखे, लेकिन पीठ ने कहा कि भले ही लंबा समय लग जाए लेकिन पूरी वेरिफिकेशन के बाद ही नियुक्ति होगी। पीठ ने वेरिफिकेशन तक बगैर वेतन काम करने की इजाजत की मांग भी ठुकरा दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि 2011 की भर्ती में सामने आए फर्जीवाड़े के तथ्यों के देखते हुए एप्लीकेशन में की गई मांग स्वीकार करना संभव नहीं। बिना वेरिफिकेशन कंडीशनल नियुक्ति देना भी उचित नहीं माना। पीठ ने टाइम बाउंड के बारे में भी आदेश जारी से इंकार कर दिया। हजारों टीचरों ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर व अर्जी में सरकार पर आरोप लगाया है कि 9870 नवचयनित जेबीटी भर्ती की जल्द नियुक्ति के सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। हाईकोर्ट ने अपने 6 अगस्त के आदेश में इन शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की तकनीकी जांच कर नियुक्ति देने को कहा था। लेकिन सरकार ने अब तक इनके प्रमाणपत्रों की जांच शुरू नहीं की है। 

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साभार: अमर उजाला समाचार
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