साभार: जागरण समाचार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को किसानों की दशा सुधारने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में एक एनजीओ को जानकारी देने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने 6 जुलाई 2017 को सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा किसानों
को कठिनाइयों से उबारने के लिए केंद्र द्वारा चलाई गई योजनाओं का असर देखने के लिए छह महीने का समय दिया था। उस समय सरकार ने कोर्ट को बताया था कि किसानों के हित में प्रधानमंत्री फासल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), फसल ऋण और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जैसी योजनाएं चला रही है।
सोमवार को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और जस्टिस एसके कौल और केएम जोसेफ की खंडपीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से केंद्र के हलफनामे की प्रतिलिपि और अन्य दस्तावेज वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्विस को देने को कहा। वह गैर सामाजिक संगठन सिटीजन रिसोर्स एंड एक्शन इनिशिएटिव (सीआरएएनटीआइ) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।