Monday, February 6, 2017

टीटीई रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं कर सकेंगे टिकट की जांच

ट्रेन में अब टीटीई रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के बीच जगाकर टिकट की जांच नहीं कर सकेगा। केवल उन यात्रियों की जांच होगी जिनका स्टेशन रात में पड़ता है। रेलवे ने रविवार से ही यह व्यवस्था देश की सभी मेल
एक्सप्रेस ट्रेनों में शुरू कर दी है। विशेष स्थितियों में टीटीई केवल उन ही यात्रियों के टिकट ही जांच कर सकेंगे जो रात के समय रास्ते में किसी भी स्टेशन से ट्रेन में सवार हुए हैं। इसके अलावा संदिग्ध अवस्था में जांच एजेंसियां ही यात्रियों की टिकट जांच कर सकेंगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। कोई टीटीई फिर भी परेशान करता है तो यात्री की शिकायत पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। रेलवे ने यह व्यवस्था 2010 में भी लागू की थी, लेकिन टीटीई इसका पालन नहीं कर रहे थे। अब रेल मंत्री ने इसे सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। 
नियमों की अनदेखी पर होगी कार्रवाई: निर्देश में यह स्पष्ट कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले टीटीई पर कार्रवाई होगी। आरक्षित बोगियों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक टिकट की जांच नहीं होगी। 27 जनवरी को यह योजना पारित कर शुक्रवार को जोन में भेजकर तुरंत प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। नई व्यवस्था रविवार से शुरू कर दी गई है। 
रास्ते में सवार टीटीई करते थे बार-बार परेशान: ट्रेन के सफर के दौरान रास्ते से सवार टीटीई यात्रियों की टिकट चेक करते रहते थे। अब रास्ते में सवार होने वाले टीटीई आरक्षित बोगियों (स्लीपर एसी) में रात सोते यात्रियों को टिकट चेकिंग के नाम पर तो परेशान करेगा और ही नींद से जगाएगा। 
नियमों की अनदेखी करने वाले टीटीई पर होगी कार्रवाई: उत्तर रेलवे दिल्ली मंडल के सीपीआरओ नीरज शर्मा ने बताया कि विजिलेंस मजिस्ट्रेट चेकिंग पर रोक नहीं है। नए नियम में कुछ विशेष परिस्थितियों में यात्री की टिकट चेक हो सकती है। रेलवे ने इस संबंध में एक और दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि सफर के दौरान विजिलेंस और मजिस्ट्रेट चेकिंग पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। इसके अलावा बिना टिकट और जनरल टिकट पर स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों संदेह के घेरे में आने वाले यात्रियों की टिकट कभी भी चेक की जा सकेगी। यात्रियों की परेशानी देखते सकुर्लर जारी किया है। सभी जोन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीन आने वाली ट्रेन सेवा में नियम बनाएं यह नियम बना दें। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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