Friday, December 16, 2016

अब स्टेट और नेशनल हाईवे के 500 मीटर के दायरे में नहीं होंगे शराब के ठेके; सुप्रीम कोर्ट का आदेश

देशभर में नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे शराब बेचने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। पाबंदी हाईवे के 500 मीटर दायरे में लागू रहेगी। हाईवे किनारे स्थित मौजूदा ठेकों के लाइसेंस भी 31 मार्च के बाद से रिन्यू नहीं होंगे। चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने हाईवे के किनारे लगे शराब के विज्ञापन, साइन बोर्ड हटाने
के भी आदेश दिए। राज्यों के मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों को आदेश लागू कराना होगा। पिछले हफ्ते कोर्ट ने हर साल सड़क हादसों में करीब डेढ़ लाख लोगों की मौत पर चिंता जताई थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। 7 दिसंबर को इससे जुड़ी कई याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट से राहत की मांग करते हुए कहा था कि ठेके वहां खोलने की इजाजत दी जाए जहां एलिवेटेड हाइवे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शराब लॉबी ताकतवर है इसलिए पंजाब सरकार ने बड़ी संख्या में लाइसेंस दे रखे हैं। आबकारी विभाग, मंत्री और सरकार खुश हैं क्योंकि वे पैसे बना रहे हैं। इसकी वजह से मरने वालों को एक से डेढ़ लाख रुपए दे दिए जाते हैं। सरकार को लोगों की भलाई के लिए भी सोचना चाहिए। 
केंद्र और राज्यों से भी जताई नाराजगी: सुप्रीमकोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्यों से भी नाराजगी जताई। कहा कि हाईवे के किनारे शराब ठेकों से राजस्व कमाने का तर्क उचित नहीं है। केंद्र को भी कहा कि पिछले दस साल से उन्होंने कुछ नहीं किया जिसके कारण कोर्ट को बीच में आना पड़ा। 
5 लाख हादसे, डेढ़ लाख मौतें: कोर्ट में दाखिल याचिकाओं में दुर्घटनाओं के जो आंकड़े बताए गए, वो डराने वाले हैं। इनके मुताबिक, देशभर में साल 2015 में पांच लाख हादसों में इतने ही लोग घायल हुए। डेढ़ लाख लोगों की मौत हो गई। इसका मतलब है कि हर दिन 1374 हादसों में 400 मौत और हर घंटे औसतन 57 हादसों में 17 लोगों की मौत। 
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: भास्कर समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.