नोटबंदी से परेशान लोगों को और राहत देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक मकान, कार, खेती और दूसरे तरह के एक करोड़ रुपये तक के कर्ज लौटाने के लिए 30 दिन का और समय दिया है। उसने पहले 60 दिन का समय देने का फैसला किया था। इस तरह कर्जदारों यानी आम लोगों को कुल तीन महीने की मोहलत मिल गई है। आरबीआइ ने एक अधिसूचना में कहा कि उसने स्थिति की समीक्षा करके कर्ज लौटाने के लिए 21 नवंबर को घोषित 60 दिन की मोहलत के बाद 30 दिन का और समय देने का फैसला किया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। दूसरी तौर पर कहा जा सकता है कि 90 दिन तक किसी कर्ज खाते में भुगतान न होने की स्थिति में खाते को एनपीए (फंसे कर्ज) में नहीं माना जाएगा।
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साभार: जागरण समाचार
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