हरियाणा उच्चतर शिक्षा विभाग ने सभी एडिड कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी को प्रिंसिपल के खाली पद भरने के निर्देश दिए हैं। शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पद नियमित प्रिंसिपल की स्वीकृति के बिना नहीं भरी जा सकती।
चयन के लिए बनाई गई चयन समिति में प्रिंसिपल महत्वपूर्ण सदस्य होता है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। कॉलेजों की गवर्निंग बॉडी की बैठकों में विभागीय मनोनीत व्यक्ति की मांग को जारी करने के लिए भी निर्देश दिए, ताकि वह भी इस बैठक में भाग ले। बैठक का एजेंडा 15 दिन पहले ही निदेशालय को भेजा जाए।
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साभार: भास्कर समाचार
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