आज 30 दिसंबर के बाद देश में पांच सौ और एक हजार रुपये के पुराने नोट बैंकों में जमा नहीं किये जा सकेंगे। इसके बाद 31 मार्च 2017 तक केवल विशेष परिस्थितिजन्य कारण के आधार पर हलफलनामा देकर ही पुराने नोट भारतीय रिजर्व बैंक में जमा हो सकेंगे, लेकिन यह भी तभी हो सकेगा, जब रिजर्व बैंक जमाकर्ता के तर्कों से
पूरी तरह संतुष्ट हो। इनके अलावा जिसके पास भी दस से ज्यादा पुराने नोट पाए जाएंगे, उन्हें जुर्माना देना होगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अध्यादेश में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि 30 दिसंबर की आधी रात के बाद ऐसे नागरिक जो नौ नवंबर से 30 दिसंबर की अवधि में किन्हीं खास वजहों से देश से बाहर रहे हों, उन्हें ही पुराने नोट रिजर्व बैंक में जमा कराने की अनुमति होगी। रिजर्व बैंक में जमा कराना तभी संभव होगा जब रिजर्व बैंक इसे लेकर आश्वस्त हो कि नोट जमा कराने वाले व्यक्ति की देश से बाहर होने की वजह जायज है। अध्यादेश 31 दिसंबर से प्रभावी होगा। हालांकि अभी राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली है।
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साभार: जागरण समाचार
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