Saturday, September 3, 2016

सच्चा सौदा के डेराचीफ पर 20000 का जुर्माना, याचिका खारिज; सीबीआई को अपना फैसला सुनाने की हरी झंडी

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह को हाईकोर्ट ने झटका देते हुए उनकी दो याचिकाएं खारिज कर दी हैं। साथ ही उनपर 20 हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। डेरा प्रमुख ने पंचकूला की सीबीआइ अदालत में साध्वी यौन शोषण व हत्या मामले में सीबीआई कोर्ट द्वारा दोनो मामले की अलग अलग करने को चुनौती दी थी। इसके
अलावा उन्होने सीबीआइ ने डेरे की जिन दो साध्वियों द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाए जाने के बयान दर्ज किए हैं, उसकी प्रति की मांग की थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई ने 1999 के मामले में 2003 में साध्वियों के बयान दर्ज किए थे, लेकिन चार्जशीट बनाते समय उन्हें 2006 में दर्ज किया बताया गया। लेकिन इन बयानों की प्रति आज तक गुरमीत राम रहीम को नहीं दी गई। हाईकोर्ट ने इन दोनो याचिका के विचाराधीन होने तक सीबीआई कोर्ट में उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई पर फैसला देने पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के आज के आदेश से अब सीबीआई कोर्ट अपना फैसला सुनाने के लिए स्वतंत्र हैं।
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साभारजागरण समाचार 
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