Thursday, September 29, 2016

पूर्व सीएम चौटाला सहित चार नेताओं की पेंशन रोकने के लिए याचिका, हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

पंजाब एंव हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री समेत चार नेताओं को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया हैं। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्य मंत्री ओमप्रकाश चौटाला समेत पूर्व विधायक अजय चौटाला, शेर सिंह बड़शामी और सतबीर सिंह कादियान को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनकी पेंशन पर रोक लगा दी जाए। यह
पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। दरअसल याची एचसी अरोड़ा ने विधानसभा सचिवालय से पूर्व विधायकों को जारी होने वाले पेंशन के बारे में सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी। इस दौरान पता चला कि 288 पूर्व विधायकों को पेंशन दी जा रही है। इनमें ओपी चौटाला को 2,15,430 रुपये, पूर्व विधायक अजय चौटाला को 50,100 और पूर्व विधायक शेरसिंह बड़शामी को 50,100 रुपये प्रति माह पेंशन मिल रही है, जबकि इन तीनों को भ्रष्टाचार के आरोप में 16 दिसम्बर 2013 को दस साल की सजा हो चुकी है। इसके अलावा पूर्व स्पीकर सतबीर सिंह कादियान को 26 अगस्त 2016 को सात साल की सजा हो चुकी है ऐसे में इन सभी को पेंशन जारी करना गैर कानूनी है और जनता के पैसे का दुरुपयोग है। अरोड़ा ने दलील दी कि हरियाणा विधानसभा की धारा 7-ए (1-ए) (वेतन, भत्ता और सदस्यों की पेंशन) अधिनियम 1975 के तहत अगर किसी विधायक को कोर्ट दोषी करार देते हुए सजा सुना दे तो वे पेंशन के अयोग्य हैं। अरोड़ा ने कोर्ट को बताया कि उसने विधानसभा के सचिव के समक्ष भी पेंशन रोकने के लिए याचिका दायर की थी। मगर विधानसभा सचिव नांदल ने कहा कि ओमप्रकाश चौटाला कई बार व अजय सिंह चौटाला एक बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। इन दोनों पूर्व विधायकों की सदस्यता न तो कभी दलबदल कानून के तहत रद की गई और न ही इन्हें कभी जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत अयोग्य ठहराया गया। ऐसे में उनकी पेंशन नहीं रोकी जा सकतीं।
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साभारजागरण समाचार 
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