Thursday, September 29, 2016

सपना चौधरी की गिरफ़्तारी पर रोक; जब ने माफ़ी मांग ली है है क्यों मामले को तूल दिया जा रहा है - हाई कोर्ट

हरियाणवीरागिनी गायिका सपना चौधरी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बुधवार को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस जितेंद्र चौहान ने मामले पर 27 अक्टूबर के लिए अगली सुनवाई तय की है। सुनवाई के दौरान सपना चौधरी और शिकायतकर्ता सतपाल तंवर
कोर्ट में मौजूद रहे। हाईकोर्ट द्वारा दिए गए समझौते के सुझाव को तंवर ने मानने से इनकार कर दिया। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि जब सपना ने इस मामले में माफी मांग ली है और वह यह भी कह चुकी हैं कि उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था तो इस मामले को तूल क्यों दिया जा रहा है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हाईकोर्ट द्वारा किए गए प्रयासों के बाद भी जब शिकायतकर्ता ने समझौते से इनकार कर दिया तो हाईकोर्ट ने सपना की गिरफ्तारी पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी। लगभग तीन माह पहले हरियाणवी रागिनी गायिका सपना चौधरी ने सेक्टर 29 थाना क्षेत्र के चकरपुर में आयोजित रागिनी कार्यक्रम पेश किया था। इसमें एक जाति विशेष पर टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए खांडसा गांव के सतपाल तंवर नामक व्यक्ति ने कहा था कि उनके द्वारा गाई गई रागिनी से एससी एसटी वर्ग के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। शिकायतकर्ता ने सपना अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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