Monday, September 26, 2016

134A के तहत गरीब बच्चों की फीस के लिए निजी स्कूलों को 6.82 करोड़ की ग्रांट जारी

नियम 134 ए के तहत गरीब बच्चों को दाखिला देने वाले निजी स्कूलों को सरकार की तरफ से फीस अदा की जानी है। इसके लिए 2015-16 के सेशन की फीस के तौर पर 6.82 करोड़ रुपये जारी हो गए हैं। लेकिन निजी स्कूल संचालक कह रहे हैं कि यह राशि से काफी कम है। उधर, डीईईओ कार्यालय के रिकार्ड में दाखिला लिए
बच्चों की फाइनल सूची उपलब्ध न होने से पेमेंट में पेंच फंस रहा है। जबकि अधिकारी कह रहे हैं कि स्कूल संचालक सूची जमाकर भुगतान ले जाएं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नियम 134 ए के तहत 10 फीसद सीटों पर दाखिला देने का प्रावधान है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2016-17 के प्लान बजट में न्यू एक्सपेंडिचर शेड्यूल को शामिल किया है। निजी स्कूलों में नियम 134 ए के तहत एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों के फीस का भुगतान स्कूल संचालकों को किया जाना है। वर्ष 2015-16 के लिए ग्रामीण क्षेत्र के निजी स्कूलों को पहली से पांचवीं कक्षा तक 200 रुपये तथा छठी से आठवीं तक 300 रुपये प्रति विद्यार्थी मिलेगा। शहरी क्षेत्र में यह राशि 300 व 400 रुपये है। मौलिक शिक्षा निदेशालय ने जिले वार छात्र संख्या के हिसाब से राशि डीईईओ के खाते में भेज दी है। डीईईओ कार्यालय के रिकार्ड में दाखिला लिए बच्चों की फाइनल सूची उपलब्ध न होने से पेमेंट में पेंच फंस रहा है।
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साभारजागरण समाचार 
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