हरियाणा सरकार ने 6 अप्रैल, 2015 की इंगेजिंग एंड आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज एंड एक्टिविटीज पॉलिसी के भाग-1 और भाग-2 के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों का वेतन संशोधित करने का निर्णय लिया है। इस नीति के भाग-1 में वर्णित वेतन दर या वेतन फार्मूले को पहली अप्रैल से प्रत्येक वर्ष की अब तक की पांच प्रतिशत की
वृद्धि को ध्यान में रखते हुए जून, 2014 से संशोधित किया गया। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। अनुबंध कर्मचारियों को संबंधित जिले के लिए निर्धारित डीसी रेट के न्यूनतम वेतन, जो भी अधिक हो, के वेतन की अदायगी की जाएगी। नीति के भाग-2 के तहत लगे अनुबंध कर्मचारियों का वेतन वर्तमान फॉर्मूले यानि पहली जनवरी, 2006 के बाद नए नियमित कर्मचारी के प्रारंभिक वेतन (पे बैंड +ग्रेड पे+डीए) का 50 प्रतिशत के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। बशर्ते यह 21 नवम्बर, 1941 की वित्त विभाग की अधिसूचना में निहित प्रावधानों के तहत संबंधित उपायुक्त द्वारा निर्धारित वेतन या न्यूनतम 8100 रुपए, जो भी अधिक हो, का वेतन होगा।
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साभार: भास्कर समाचार
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