अम्बालाकी फेडरेशन आॅफ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने नियम 134 के खिलाफ पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दी है। इसपर हाईकोर्ट ने 4 जुलाई के लिए सुनवाई तय की है। फेडरेशन की तरफ से याचिका में कहा गया कि सरकार द्वारा 134ए को मनमाना बताते हुए स्कूलों पर थोपने का आरोप लगाया है। एसोसिएशन की
तरफ से कहा कि सरकार नियमों को ताक पर रख कर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ 134ए तहत प्रवेश देने के लिए स्कूलों को मजबूर कर रही है। प्रदेश सरकार ने निजी स्कूल को 10 प्रतिशत सीट हुडा की जमीन में बने स्कूल को 20 प्रतिशत सीट पर 134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को प्रवेश देने के आदेश दिए हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इतना की नहीं, सरकार ने एक आदेश जारी कर सीटों पर दाखिलों की एवज में सरकार की तरफ से किए जाने वाले भुगतान पर कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी नीति के तहत भुगतान करने का आदेश जारी किया। प्राइवेट स्कूलों को परेशान किया जा रहा है। ऐसे में इस मामले में सरकार द्वारा जारी सभी आदेश पर रोक लगाई जाए।
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साभार: भास्कर समाचार
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