हरियाणा सरकार के राजकीय भवनों और संस्थानों से भी अब प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने के लिए प्रेरित करने की मंशा से सरकार ने यह अहम फैसला लिया है। हालांकि गोशालाओं, धार्मिक संस्थानों में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों को टैक्स में छूट मिलेगी। वहीं महिला हॉस्टल से
कम प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई शहरी निकाय विभाग की बैठक में यह अहम निर्णय हुए हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन बैठक में मौजूद रहीं। इस दौरान नगर निगमों और नगर परिषदों को क्षेत्र व संपत्ति के मूल्य के आधार पर संपत्ति कर निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया गया। अभी तक सरकार द्वारा निर्धारित संपत्ति कर दी वसूला जाता था। वहीं सरकार केवल संपत्ति की फ्लोर और सिलिंग दरों को ही निर्धारित करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि बैंकों के माध्यम से संपत्ति कर व अन्य भुगतान के लिए ऑटो-डेबिट योजना तैयार करें। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, ओएसडी नीरज दफ्तवार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।
नक्शों की रिपोर्ट दो दिन में ई-मेल से: हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत सरकार ने निर्णय लिया है कि भवन नक्शों के अनुमोदन और कब्जा प्रमाणपत्र प्रदान करने के मामलों में संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से 48 घंटे के अंदर मुख्यालय को भेजी जाएगी। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि यदि संयुक्त स्थल निरीक्षण टीम के गठन के संबंध में आदेश जरूरी हैं तो डीटीपी और इंजीनियरिंग विंग के परामर्श से नगर निगम के आयुक्त, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी तथा नगरपालिका के सचिव के स्तर पर जारी किए जा सकते हैं।
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साभार: जागरण समाचार
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