Friday, June 5, 2015

ओवरएज पीजीटी को भी मिलेगी नियुक्ति

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के दौ सौ से ज्यादा पीजीटी टीचर को राहत देते हुए सरकार को आदेश दिया है कि वह इन टीचर के स्टेशन अलाट करने के लिए काउंसिलिंग कर इनको नियुक्ति पत्र जारी करे। सरकार ने इन टीचर को पिछले साल मेरिट में आने के बाद नियुक्ति पत्र जारी करने से इसलिए मना कर दिया था कि इनकी आयु ज्यादा है। सरकार के इस फैसले को चयनित टीचर सुभाष चंद्र व अन्य हाईकोर्ट में चुनौती दी
थी। याचिकाकर्ता के वकील अनुराग गोयल ने बेंच को बताया था कि सरकार ने साल 2012 में हजारों पीजीटी टीचर की भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे जिसमें उम्र सीमा 40 साल तय थी। साल 2014 में सरकार ने विषय वार परिणाम घोषित करने शुरू किए। समय-समय पर अलग अलग विषय के परिणाम आने पर सरकार उनको नियुक्ति पत्र जारी करती रही। लेकिन हिंदी व कुछ अन्य विषय के परिणाम आने शुरू हुए तो सरकार ने लगभग 267 चयनित टीचर को नियुक्ति पत्र जारी करने से इन्कार कर दिया जिनकी आयु 40 साल से ज्यादा थी। दूसरी तरफ, सरकार कुछ महीने पहले 40 साल से ज्यादा उम्र वाले चयनित टीचरों को नियुक्ति दे चुकी थी लेकिन बाद में उसने इस आधार पर नियुक्ति पर रोक लगा दी कि वे ओवरएज हैं। गोयल ने कोर्ट में आरोप लगाया कि शिक्षा विभाग के अधिकारी नियमों को अपने फायदे के अनुसार परिभाषित कर रहे हैं, दो महीने पहले जिन विषय के टीचर के परिणाम आए उन सभी को नियुक्ति दे दी जिसमें काफी संख्या में ओवरएज थे। गोयल ने बेंच को बताया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय एक कालम था कि क्या उनका नाम किसी रोजगार कार्यालय में दर्ज है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 81-82 में निर्देश जारी किए थे कि अगर किसी का नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है और उसे भर्ती में भाग लेने का मौका न मिला हो तो वह ओवर ऐज के बाद भी भर्ती में भाग लेने के योग्य होगा। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील पर हरियाणा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीसी गुप्ता को तलब कर पूछा था कि इन टीचर को नियुक्ति पत्र क्यों नहीं जारी किया जा रहा जबकि पहले नतीजा घोषित होने वाले टीचरों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया जब कि वो भी ओवरऐज थे। इस पर शिक्षा विभाग की तरफ से बताया गया कि सरकार ने उनको गलती से नियुक्ति दे दी है और अब विभाग नोटिस जारी कर उनकी सेवा समाप्त कर देगा। विभाग के इस जवाब पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करने पर रोक लगाते हुए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। 

साभार: अमर उजाला समाचार
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