Saturday, August 12, 2017

हाई कोर्ट सख्त: नई भर्ती होते ही गेस्ट को हटाना था, क्यों नहीं हटाए गेस्ट जेबीटी, ACS पी के दास से माँगा 18 तक जवाब

हरियाणा शिक्षा विभाग में कार्यरत गेस्ट टीचर्स मामले में एक बार फिर से अधिकारियों की जान सांसत में पड़ गई है। हाईकोर्ट ने 9000 से ज्यादा रेगुलर जेबीटी शिक्षकों की भर्ती पूरी होने के बावजूद जेबीटी पदों पर कार्य
कर रहे गेस्ट टीचर्स को हटाने को बड़ी गंभीरता से लिया है। इसे हाईकोर्ट ने 5 अगस्त 2015 के आदेश की अवमानना माना है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। दरअसल, हाईकोर्ट ने संजय कुमार अन्य बनाम हरियाणा सरकार मामले में 5 अगस्त 2015 को आदेश दिया था कि जिस दिन नए रेगुलर जेबीटी को नियुक्ति पत्र जारी होंगे, उसी दिन जेबीटी पदों पर कार्यरत गेस्ट टीचर्स की सेवाएं स्वतः समाप्त मानी जाएगी, लेकिन शिक्षा विभाग द्वारा करीबन 9000 नवचयनित जेबीटी को नियुक्ति दिए 3 महीने बीतने के बावजूद किसी गेस्ट टीचर को नहीं हटाया गया। 
फतेहाबाद, यमुनानगर, पलवल, महेंद्रगढ़ आदि जिलों में करीब 1000 नवनियुक्त जेबीटी पिछले 3 महीनों से डीईईओ ऑफिस में हाजिरी लगाकर स्कूल आबंटित होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन जिलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स को हटाने के कारण स्कूलों में पद रिक्त नहीं बचे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए एसीएस पीके दास को निर्देश दिया कि वे 18 अगस्त तक शपथपत्र दाखिल कर ये बताए कि रेगुलर जेबीटी भर्ती के बाद गेस्ट टीचर्स की सेवाएं समाप्त करने के हाईकोर्ट के आदेश की पालना की गई है या नहीं? अगर आदेश पालना नहीं की गई है तो क्यों कोर्ट के आदेशों की पालना करने पर उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। ऐसे में अब 4200 बीएड डिग्री के आधार पर जेबीटी पदों पर कार्यरत गेस्ट टीचर्स का हटना तय लग रहा है। गौरतलब है कि जेबीटी शिक्षक के लिए जेबीटी डिप्लोमा ही मान्य है। 
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शिक्षा विभाग के एसीएस शुक्रवार तक एक शपथपत्र देकर ये भी बताए कि शिक्षा विभाग ने पीजीटी, टीजीटी जेबीटी टीचर्स के समस्त रिक्त पदों पर रेगुलर भर्ती के लिए अभी तक हरियाणा स्टॉफ सलेक्शन कमीशन को आग्रह पत्र क्यों नहीं भेजा? रेगुलर टीचर्स की भर्ती का आग्रह पत्र कमीशन को कब तक भेजा जाएगा और भर्ती कब तक पूरी होगी। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील को भी ये आदेश दिया कि वो हरियाणा स्टॉफ सलेक्शन कमीशन के चेयरमेन या सचिव से ये पूछकर कोर्ट को बताए कि रेगुलर भर्ती का विज्ञापन जारी करने से लेकर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में कितना समय लगेगा। हाईकोर्ट ने साफ किया है कि अगर ये शपथपत्र शुक्रवार तक नहीं दिया गया तो हाईकोर्ट शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास एचएसएससी के सचिव को कोर्ट में पेश होने का समन जारी कर सकता है। मामले में अब आगामी सुनवाई 18 अगस्त को होगी। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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