साभार: जागरण समाचार
दीपावली पर आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद हरियाणा सरकार ने तेज आवाज व अधिक धुएं वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा पटाखों की लड़ियां भी नहीं बिक सकेंगी। दीपावली पर
शाम आठ से रात दस बजे और क्रिसमस व नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक ही आतिशबाजी की छूट होगी। निर्धारित समय से पहले या बाद में आतिशबाजी हुई तो क्षेत्र के एसएचओ जिम्मेदार होंगे। प्रदेश सरकार ने सोमवार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए। प्रदूषण रोकने के लिए कम धुएं वाले व ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति होगी। केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारी ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे।