Thursday, February 9, 2017

निदेशालय के निर्देश : बीईओ डीईओ नहीं रोक सकेंगे शिक्षकों के अनुभव प्रमाण-पत्र

निजी, एडेड या सरकारी स्कूलों में डीसी रेट या अन्य योजना के तहत पढ़ाने वाले शिक्षकों के अनुभव प्रमाण पत्र बनने में देरी हो, इसके लिए शिक्षा निदेशालय ने निर्देश जारी किए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक
शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी अब कोई आपत्ति लगाकर अनुभव प्रमाण पत्र पर काउंटर साइन करने से इनकार नहीं कर सकेंगे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सीधी भर्ती अन्य उद्देश्यों के लिए शिक्षकों को अनुभव प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। प्रमाण पत्र पर काउंटर करने में अफसर आनाकानी करते थे। अब किसी अधिकारी को कोई आपत्ति है तो उन्हें सर्टिफिकेट पर काउंटर साइन करके आपत्ति का उल्लेख कर निदेशालय भेजना होगा। संयुक्त विद्यालय संघ के प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मान ने बताया कि निदेशालय ने पत्र जारी किया है। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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