Sunday, February 5, 2017

शिक्षकों के अनुभव प्रमाणपत्र में अधिकारी नहीं लगा सकेंगे अड़ंगा

पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने के इच्छुक सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों को अनुभव प्रमाणपत्र के नाम पर अब कोई अधिकारी परेशान नहीं कर
सकेगा। अगर शिक्षा अधिकारियों को किसी बिंदु पर आपत्ति हो तो उन्हें निर्धारित समय में इसकी रिपोर्ट निदेशालय को भेजनी होगी। सभी अनुभव प्रमाणपत्र निदेशक के हस्ताक्षर के बाद ही जारी किए जाएंगे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सीधी भर्ती और अन्य कार्यो के लिए अध्यापकों के अनुभव प्रमाणपत्र नियमानुसार निदेशालय से प्रतिहस्ताक्षरित करने के बाद ही जारी किए जाएं। निदेशक रैंक से नीचे के अधिकारियों को यदि किसी उम्मीदवार के अनुभव प्रमाणपत्र के संबंध में कोई आपत्ति है तो वे उन तथ्यों का वर्णन करके अनुभव प्रमाणपत्र को निदेशालय भेंजे, वहीं अंतिम निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में देरी की शिकायत को निहित स्वार्थो के लिए आवेदन को परेशान करने के रूप में लिया जाएगा। इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारियों और खंड शिक्षा अधिकारियों से कहा गया है कि जो स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध नहीं हैं, परंतु शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, के अनुभव प्रमाणपत्रों पर नजर रखें। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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