Monday, February 6, 2017

3 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेने वाले पर लगेगा उतना ही जुर्माना

1 अप्रैल 2017 से जो कोई भी 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेगा, उसपर उतना ही जुर्माना लगेगा। यानी अगर कोई 5 लाख रु. कैश लेता है तो उस पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगेगा। राजस्व सचिव हसमुख अढिया ने यह जानकारी दी। बजट में 3 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेनदेन पर रोक लगाने का प्रपाेजल है। अढिया ने साफ किया
कि जुर्माना कैश लेने वाले पर लगेगा। अगर कोई नकद पैसे से महंगी घड़ी भी खरीदता है तो जुर्माना दुकानदार पर लगेगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। राजस्व सचिव ने कहा कि नोटबंदी से कालेधन पर रोक लगी है। अब सरकार यह कोशिश कर रही है कि आगे कालाधन बनने पाए। इसलिए सभी बड़े नकद लेनदेन पर नजर रखी जाएगी। उन तरीकों पर भी नजर रहेगी, जिनके जरिए लोग ब्लैकमनी बनाते हैं। आमतौर पर लोग घूमने-फिरने, लक्जरी कार, घड़ी और ज्वेलरी खरीदने में कैश का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। बजट प्रावधान से ऐसे खर्चों पर अंकुश लगेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि दो लाख से ज्यादा की खरीद पर पैन बताने का नियम जारी रहेगा। आंध्र के सीएम चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बजट से पहले अंतरिम रिपोर्ट में नकद लेनदेन की लिमिट तय करने की सिफारिश की थी। यह भी कहा था कि 50,000 रुपए से ज्यादा नकद देने पर ट्रांजेक्शन टैक्स लगे। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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