Thursday, December 15, 2016

टीजीटी अंग्रेजी की भर्ती में शैक्षिक योग्यता पर रुष्ट आवेदकों ने भर्ती पुनर्विज्ञापित करने को लेकर खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर अंग्रेजी की भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू से पहले अनिवार्य शैक्षिक योग्यता को बदलने पर आवेदकों में रोष फैल गया है। रोहतक की निधि शर्मा और महेंद्रगढ़ की निशा ने वकील हर्ष भार्गव रेणु बाला के माध्यम से बुधवार को हाईकोर्ट में अपील दायर की है। इस पर शुक्रवार को
सुनवाई होना तय हुआ है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। एडवोकेट हर्ष भार्गव ने बताया कि 23 जुलाई 2015 को टीजीटी अंग्रेजी के 694 पदों के लिए आवेदन हुए थे। इसमें शैक्षिक योग्यता बीए अंग्रेजी इलेक्टिव थी। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कमीशन को नॉर्म्स के अनुसार टीचर भर्ती करने के निर्देश दिए थे। अब नियमों को ताक पर रखकर डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के समय इंग्लिश एमए बीए अंग्रेजी कंपलसरी को भी वैध मान लिया गया, जबकि योग्य केवल बीए अंग्रेजी इलेक्टिव वाले होने चाहिए। इस विषय में हाईकोर्ट की अवमानना का केस भी बनता है। उन्होंने रीट पीटिशन दायर कर हाईकोर्ट से मांग की है कि पहले वाले नियमों के तहत ही भर्ती की जाए। कमीशन ने जब नियमों को बदलकर एमए इंग्लिश बीए कंपलसरी को भी योग्य माना तो इस पर कई पात्रों ने कहा कि अब वे इस योग्यता को पूरा करते हैं। इस वजह से इस भर्ती को दोबारा विज्ञापित किया जाए। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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