Friday, June 3, 2016

जाट आरक्षण पर अंतरिम रोक हटाने से हाई कोर्ट का इंकार

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण पर लगी अंतरिम रोक को हटाने से इन्कार कर दिया है। अंतरिम रोक हटाने के लिए अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति की तरफ से दायर याचिका पर प्रतिवादी बनने की मांग पर सभी प्रतिवादी पक्षों को 6 जून को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा
डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। समिति की तरफ हाईकोर्ट में गुरुवार को दिल्ली के वरिष्ठ वकील जगदीप धनखड़ पेश हुए। धनखड़ आरक्षण मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। उन्होंने बेंच से आग्रह किया कि ब्लाक सी ,बीसी सी श्रेणी के आरक्षण प्रावधान के लागू करने पर लगी अंतरिम रोक को हटा लिया जाए। धनखड़ ने कई मामलों व नियमों का हवाला भी दिया। उधर, सरकार की तरफ से वकील ने बेंच को बताया कि राज्य में इस समय विभिन्न तरह के 41000 हजार के करीब पदों पर भर्ती चल रही है। इस रोक से इस भर्ती प्रकिया पर रोक लग गई है। राज्य के विभिन्न कोर्स में लगभग 22000 हजार के करीब छात्रों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया हुआ है इस रोक से उन छात्रों का प्रवेश प्रभावित हो रहा हैं। इस लिए वह कोर्ट से आग्रह करते है कि रोक हटा ली जाए। हाईकोर्ट के जस्टिस एस एस सारों की खंडपीठ ने अंतरिम रोक हटाने से इन्कार करते हुए सरकारी वकील से कहा कि वह अवकाश पीठ के सामने इस मामले में बहस करे। बता दें कि 26 मई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण पर रोक लगाकर सरकार से जवाब तलब किया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार को 17 जुलाई के लिए लिए जवाब तलब किया हैं। 
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साभारजागरण समाचार 
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