हरियाणा के निजी स्कूलों में आरटीई के नियम 134-ए
के तहत गरीब बच्चों को दस फीसदी सीटों पर दाखिला दिलाने के मामले में
शनिवार तक प्रदेश सरकार कोई फैसला नहीं ले सकी। इस मामले में अब शिक्षा
विभाग को सोमवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है।
हाईकोर्ट पहले ही इस मामले में शिक्षा विभाग को अवमानना के दोषी भी ठहरा
चुका है। 31 जुलाई को हाईकोर्ट ने इस मामले
में प्रदेश सरकार और शिक्षा
विभाग के टालमटोल के रवैये पर कड़ा एतराज
जताते हुए एक सप्ताह भीतर गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में 10 फीसदी सीटों
पर दाखिला दिलाने के आदेश देते हुए कार्रवाई रिपोर्ट 10 अगस्त को कोर्ट में
पेश करने को कहा था। हाईकोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि सात दिन यानी
सात अगस्त तक दाखिले के ड्रा निकाले जाएं और 10 अगस्त को कार्रवाई रिपोर्ट
पेश की जाए। मामले की अगली
सुनवाई 13 अगस्त को होगी। संभावना है कि कोर्ट के आदेशों पर अमल नहीं किए
जाने के कारण प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग को अगली सुनवाई के समय कोर्ट के
कड़े फैसले का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा
विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर इस सप्ताह के आरंभ में ही इस मामले
की रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को भेज दी थी। हालांकि 12 पन्नों की
विभागीय रिपोर्ट के बारे में सूत्रों से पता चला है कि शिक्षा विभाग ने
सरकार को बीच का रास्ता निकालने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं। इस बारे में
शुक्रवार को पूछे जाने पर एलीमेंटरी शिक्षा विभाग के निदेशक रोहतास खरब ने
बताया था कि विभाग की ओर से फाइल सरकार को भेजी जा चुकी है और सरकार द्वारा
लिए जाने वाले फैसले पर विभाग अमल करेगा। उन्होंने सरकार को दिए गए
सुझावों के बारे में कुछ कहने से इंकार कर दिया था। शनिवार को शिक्षा विभाग
के प्रधान सचिव टीसी गुप्ता ने बताया कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है
और एक-दो दिन में निर्णय ले लिया जाएगा। उन्होंने सोमवार तक फैसला लिए
जाने की उम्मीद जताई है।
उधर, मामले में
शिक्षा विभाग को हाईकोर्ट में चुनौती दे रहे दो जमा पांच मुद्दे जनआंदोलन
के प्रमुख सतबीर हुड्डा का कहना है कि सरकार कुछ करोड़ रुपयों के लिए
प्रदेश के 70 हजार गरीब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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