Thursday, May 18, 2017

प्रस्तावित राष्ट्रीय महिला नीति; महिलाओं के लिए ‘नारी अदालत’ का विचार

तीन तलाक मामले पर मुस्लिम महिलाओं के हक में खड़ी सरकार अब न्यायिक प्रक्रिया में महिलाओं को प्राथमिकता में लाने की कवायद में जुटी है। सरकार खासकर वंचित तबकों की महिलाओं के खिलाफ होने वाली
हिंसा के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया तेज करने के लिए ‘नारी अदालतों’ जैसे तंत्र को मजबूत करने की संभावनाएं भी तलाश कर रही है। प्रस्तावित नई राष्ट्रीय महिला नीति में इस तरह का प्रस्ताव आ सकता है।राष्ट्रीय महिला नीति के मसौदे में महिलाओं पर होने वाली हर तरह की ¨हसा को रोकने पर एक व्यापक सोच के साथ उपाय तलाशने पर जोर दिया गया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। खासतौर पर वंचित वर्गो और अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं के खिलाफ होने वाली ¨हसा को रोकने की दिशा में पुलिस, स्वास्थ्य और न्यायपालिका के रिस्पांस तंत्र में सुधार की जरूरत महसूस की गई है। नीति में इन सभी मुद्दों को शामिल किया गया है। नई नीति के मसौदे पर मंत्रियों का एक समूह विचार कर रहा है। मंत्रियों के समूह की तरफ से सिफारिशों को अंतिम रूप दिये जाने के बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मसौदे में महिलाओं को चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस और तलाक जैसे मामलों के लंबित रहने की सूरत में अंतरिम मुआवजे के प्रावधान करने की सिफारिश की गई है ताकि महिलाओं को आर्थिक तौर पर निर्भर बनाया जा सके। मसौदे में कहा गया है कि इन नियमों का सख्ती से पालन कराये जाने की जरूरत है। नई महिला नीति के मसौदे में स्पष्ट कहा गया है कि खासकर एससी, एसटी और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को न्याय मिलने में देरी न हो इसके लिए फैमिली कोर्ट की तर्ज पर ‘नारी अदालतों’ जैसे वैकल्पिक तंत्र को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा साइबर अपराध को भी महिलाओं के साथ होने वाली ¨हसा के तौर पर देखा जाना चाहिए और इससे निपटने के लिए उसी तरह के इंतजाम किये जाएंगे। नीति में महिला पुलिस बल की संख्या को बढ़ाने की बात भी कही गई है। इससे पहले देश में राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति साल 00 में बनी थी।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: जागरण समाचार 
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