Thursday, August 11, 2016

जाट आरक्षण: हाई कोर्ट ने मांगी क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ न देने की नोटिफिकेशन

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने प्रदेश में जाटो के आरक्षण पर रोक जारी रखी है। सुनवाई की अगली तारीख 16 अगस्त को है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी केस के नोटिफिकेशन की प्रति जाट संगठनों से कोर्ट में पेश करने को कहा है। दरअसल, जाट संगठनो ने इंदिरा साहनी केस का हवाला देते हुए बुधवार को कहा कि
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्रीमी लेयर को पिछड़ी जातियों की श्रेणी में आरक्षण लाभ से वंचित रखने की बात कही थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हरियाणा में जाटों सहित अन्य 6 जातियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए बनाए गए एक्ट के साथ ही नोटिफिकेशन जारी कर क्रीमी लेयर(6 लाख रुपये वार्षिक आय से अधिक वाले परिवार) में आने वालों को आरक्षण लाभ से बाहर रखा गया है। ऐसे में हरियाणा का एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी मामले के फैसले के अनुरूप है। हाईकोर्ट ने इसपर अगली सुनवाई के दौरान उस नोटिफिकेशन की प्रति सौंपने को कहा है। बता दें कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में एक आधार यह भी बनाया था कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुरूप नहीं है। याचिका के दूसरे आधार आरक्षण के 50 फीसद से अधिक होने पर हरियाणा सरकार अपना पक्ष पहले ही रख चुकी है। सुनवाई के दौरान याची पक्ष की ओर से कहा गया कि अभी तक एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इसपर हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी को अगली सुनवाई के दौरान विवरण सौंपने के आदेश दिए हैं। 
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साभारजागरण समाचार 
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