हरियाणा में जाट आरक्षण पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। हरियाणा अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने अध्यक्ष हवा सिंह सांगवान के जरिये बुधवार को विशेष अनुमति याचिका दायर की। इसमें जाट आरक्षण पर अंतरिम रोक लगाने वाले हाई कोर्ट का आदेश निरस्त करने की मांग
की गई है। याचिका में प्रोफेशनल और टेक्निकल पाठ्यक्रमों में शुरू हो चुके प्रवेश और सरकारी नौकरियों में चल रही भर्तियों में जाटों के आरक्षण से बाहर होने की दुहाई दी गई है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने 26 मई को हरियाणा में जाटों को पिछड़े कोटे का आरक्षण देने वाले कानून पर अंतरिम रोक लगा दी थी। दाखिल याचिका में कहा गया है जनहित याचिका पर सुनवाई लंबित रहने के दौरान कानून पर अंतरिम रोक लगाकर हाई कोर्ट ने गलती की है। हाई कोर्ट को राज्य विधानसभा द्वारा पारित कानून पर अंतरिम रोक नहीं लगानी चाहिए थी। ऐसा करके हाई कोर्ट ने जनहित याचिका में की गई अंतिम मांग अंतरिम आदेश में ही पूरी कर दी है।
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साभार: जागरण समाचार
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