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आर्ट एवं क्राफ्ट शिक्षकों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की द्विसदस्यीय
पीठ से भी निराशा हाथ लगी है। चार वर्ष पहले नियुक्त किए गए 816 आर्ट और
क्राफ्ट शिक्षकों की नियुक्ति रद करने के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने की
मांग द्विसदस्यीय पीठ ने खारिज कर दी। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए
द्विसदस्यीय पीठ सरकार को 10 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर जवाब तलब किया
है लेकिन तत्काल तौर पर रोक की मांग अस्वीकार कर दी। गत 20
फरवरी को
जस्टिस राजेश बिंदल ने इन नियुक्ति को रद करते हुए हरियाणा सरकार को पांच
महीनों में नए सिरे से इन पदों पर नियुक्तियां करने के आदेश दे दिए थे। इन
नियुक्तियों के खिलाफ दायर 22 याचिकाओं पर अपने 33 पेज के फैसले में
जस्टिस बिंदल ने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के तत्कालीन चेयरमैन की
भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। 1जज ने टिप्पणी की थी कि तत्कालीन मुख्यमंत्री
ने कम अकादमिक स्तर के आवेदकों को नियुक्त करने के लिए ही इन पदों के लिए
तय किए गए योग्यता के पैमाने में तब्दीली की थी। इस नियुक्ति प्रक्रिया के
दौरान कमीशन द्वारा बार-बार योग्यता का पैमाना बदलने और नियुक्ति प्रक्रिया
में बदलाव करने पर बैंच ने कमीशन के चेयरमैन को आड़े हाथों लेते हुए कहा
था की चेयरमैन खुद में ही एक पुरे कमीशन के तौर पर काम कर रहे थे।
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साभार: जागरण समाचार
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