Thursday, March 5, 2015

आयकर छूट के लिए बचत की सीमा डेढ़ लाख से दो लाख करने का गणित



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अब आप इनकम टैक्‍स में डेढ़ लाख रुपए की जगह दो लाख रुपए तक की टैक्‍स सेविंग कर सकते हैं। बजट में 50,000 रुपए की अतिरिक्‍त बचत के लिए वित्‍त मंत्री ने नेशनल पेंशन सिस्‍टम में निवेश की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ा कर डेढ़ लाख रुपए कर दी है। बजट में प्रस्‍ताव किया गया है कि जो लोग नेशनल पेंशन सिस्‍टम यानी एनपीएस में निवेश करते हैं उन्‍हें इनकम टैक्‍स में अतिरिक्‍त 50,000 रुपए के डिडक्‍शन का लाभ मिलेगा। 
कौन ले सकेंगे इस अतिरिक्‍त डिडक्‍शन का लाभ: अगर आप पीपीएफ, ईपीएफ, लाइफ इंश्‍योरेंस का प्रीमियम, होम लोन का मूलधन, टैक्‍स सेविंग एफडी, ईएलएसएस, जीवन बीमा कंपनियों की पेंशन योजनाएं आदि में डेढ़ लाख रुपए कर लेते हैं और फिर डिडक्‍शन का कोर्इ दूसरा विकल्‍प नहीं बचता तो आप एनपीएस में धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपए का निवेश कर डेढ़ लाख के अतिरिक्‍त डिडक्‍शन का लाभ ले सकते हैं। जीवन बीमा कंपनियों की पेंशन योजना (यह धारा 80सीसीसी के तहत आता है) में निवेश करने की सीमा भी एक लाख रुपए से बढ़ा कर डेढ़ लाख रुपए कर दी गई है। लेकिन इनकम टैक्‍स की धारा 80सीसीई, जिसके अंतर्गत 80सीसीडी (1) (एनपीएस में किया जाने वाला निवेश), 80सी (पीपीएफ, ईपीएफ, लाइफ इंश्‍योरेंस का प्रीमियम, होम लोन का मूलधन, टैक्‍स सेविंग एफडी, ईएलएसएस आदि) और 80सीसीसी (जीवन बीमा कंपनियों की पेंशन योजनाएं) आती हैं, में कोई संशोधन नहीं किया गया है। 
निवेश के अन्‍य विकल्‍पों की सीमा समाप्‍त होने के बाद ले सकेंगे लाभ: बॉम्‍बे ऑक्‍सीजन कॉरपोरेशन लिमिटेड के कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट, और सर्टिफायड फाइनेंशियल प्‍लानर बलवंत जैन कहते हैं कि 80सीसीई में सरकार ने कोई संशोधन नहीं किया है। इसका मतलब है कि चाहे टैक्‍स पेयर 80सी में निवेश कर 80सीसीई के डेढ़ लाख रुपए की कुल सीमा समाप्‍त कर ले, या वह सिर्फ जीवन बीमा कंपनियों की पेंशन योजनाओं में डेढ़ लाख रुपए का निवेश करे, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। उन्‍होंने बताया कि वेतनभोगी एक वित्‍त वर्ष के दौरान प्राप्‍त होने वाली सैलरी के अधिकतम 10 फीसदी का योगदान एनपीएस में कर, डिडक्‍शन का लाभ ले सकता है। गौर करने वाली बात है कि यहां सैलरी में बेसिक और डियरनेस एलाउंस (डीए) की शामिल होता है अन्‍य एलाउंस या पर्क्‍स नहीं। इसकी सीमा बजट में 50,000 रुपए 80सीसीडी(1बी) के तहत बढ़ाई गई है।
जैन ने कहा, ‘अगर कोई व्‍यक्ति 80सीसीई की पूरी सीमा का इस्‍तेमाल कर लेता है तो बजट में किए गए एनपीएस में निवेश के नए प्रावधान का इस्‍तेमाल कर 50,000 रुपए के अतिरिक्‍त डिडक्‍शन का लाभ उठा सकता है।’
साभार: भास्कर समाचार
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