पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि भले ही अधिकतम 300 अर्जित अवकाशों को कैश किया जा सकता है, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि अर्जित अवकाशों की अधिकतम सीमा 300 है। जस्टिस कुलदीप सिंह की पीठ द्वारा सुनाए गए इस फैसले से सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। याचिका
जयपाल व अन्य लोगों की ओर से दायर की गई थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। याचियों की ओर से कहा गया कि वे अधिकतम 300 अर्जित अवकाशों को कैश करने के लिए पात्र हैं, लेकिन जब वे रिटायर हुए तो 257 दिन के अर्जित अवकाश का ही लाभ दिया गया। याचियों द्वारा दिए गए ब्योरे की जांच के बाद पता चला कि उनके अर्जित अवकाशों की संख्या 350 से अधिक थी, परंतु इसे 300 तक सीमित करने के लिए बाकी अवकाशों को काट लिया गया।
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साभार: जागरण समाचार
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