हरियाणा में 1 जनवरी, 2006 को या इसके बाद भर्ती हुए करीब 90,000 सरकारी कर्मचारियों को भी अब ग्रेच्युटी राशि मिलेगी। इसका लाभ उन्हें उसी दिन से मिलेगा जिस दिन से वे भर्ती हुए हैं। इस संबंध में वित्त
विभाग के प्रस्ताव को सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को मंजूरी दे दी है। इससे पहले ये कर्मचारी ग्रेच्युटी राशि के हकदार नहीं थे, क्योंकि केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में अंशदायी पेंशन योजना लागू कर दी थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इस स्कीम के तहत 10% राशि संबंधित कर्मचारी को अपने वेतन से कटवानी होती थी, जबकि बाकी 10% राशि सरकार से मिलाती है। रिटायरमेंट पर कर्मचारी को इस राशि में से 40 प्रतिशत पैसा मिलता है, जबकि बाकी 60 प्रतिशत पैसा पेंशन के रूप में देय था।
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साभार: भास्कर समाचार
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