तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। कृपया इस खबर की सत्यता की जांच स्वयं अपने स्तर पर करें, क्योंकि ऐसा कोई नया पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुआ है। किन्हीं कारणों से अगर विभाग से उन्हें एक्सेस पेमेंट मिला है तो अब उसकी रिकवरी उनसे नहीं होगी। स्टेट ऑफ पंजाब बनाम
रफीक मसीह के मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले दिनों दिए गए एक आदेश के तहत अब वित्त विभाग ने भी सभी विभागाध्यक्षों, मंडल कमिश्नरों, जिला उपायुक्तों और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट रजिस्ट्रार से रिकवरी नहीं करने को कहा है। माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। वित्त विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की ओर से जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों से रिकवरी की जाए। ऐसे कर्मचारियों से भी रिकवरी नहीं होगी जो एक साल में रिटायर होने वाले हैं। ऐसे कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी जिनके लिए रिकवरी के आदेश दिए हुए 5 साल से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन रिकवरी नहीं हुई है। इसी तरह उन कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा जिन्होंने गलत तरीके से ऊंचे पद पर सेवाएं दीं और उसके अनुरूप वेतन-भत्ते आदि लिए हैं, यानी पदावनत हुए कर्मचारियों से कोई वसूली नहीं होगी।
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साभार: भास्कर समाचार
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