हरियाणा सरकार ने राज्य में नए निजी स्कूल खोलने का रास्ता साफ कर दिया है। निजी स्कूल खोलने के इच्छुक लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। साथ ही पहले से खुले निजी स्कूलों की स्थायी मान्यता और इनका दर्जा बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। प्रदेश सरकार का मानना है
कि सॉफ्टवेयर के प्रयोग से कई तरह की मुश्किलों का समाधान हो सकेगा। नई योजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि स्कूल खोलने के इच्छुक लोगों को शिक्षा कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इससे काफी हद तक भ्रष्टाचार रुकेगा और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता होगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। पहले से चल रहे स्कूल संचालकों को स्थायी मान्यता लेने के लिए सबसे पहले विभाग की वेबसाइट से फार्म-। डाउनलोड करना होगा। इसे ऑनलाइन भरने के बाद आवेदक को प्रिंट लेकर प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे। साथ ही स्कूल की मुहर भी लगानी होगी। इसके बाद आवदेन फार्म के साथ आवश्यक दस्तावेज और निर्धारित फीस संलग्न कर इसे सक्षम अधिकारी को पंचकूला स्थित शिक्षा सदन में रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट या कोरियर से भेजना होगा। सभी आवश्यक दस्तावेज और हस्ताक्षरित एवं मुहर लगे आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी तथा निर्धारित फीस प्राप्त होने के बाद आवेदन पर कार्यवाही की जाएगी। अभी तक नया स्कूल खोलने या दर्जा बढ़ाने की अनुमति प्राप्त करने के लिए निदेशक के समक्ष निर्धारित फीस एवं दस्तावेजों के साथ फार्म-एक में आवेदन करना होता था।
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साभार: जागरण समाचार
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