Wednesday, August 10, 2016

डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह की कैंसिलेशन रिपोर्ट को चुनौती देने की याचिका स्थगित

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह की कैंसिलेशन रिपोर्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 17 नवम्बर तक स्थगित कर दी। इस मामले में हाईकोर्ट पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर चुका हैं। होशियारपुर निवासी जसपाल सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए बठिंडा सेशन जज के उस फैसले को
चुनौती दी है जिसमें उन्होंने गुरमीत पर दर्ज एफआइआर मामले में पुलिस की कैंसिलेशन रिपोर्ट को मंजूरी दी थी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि बठिंडा के सलाबातपुरा में 11 मई 2007 को सत्संग में गुरमीत ने सिखों के दसवें गुरु गोबिंद सिंह की पोशाक पहनी थी और संगत को गुरु गोबिंद सिंह के अमृत चखाने की तरह जाम-ए-इंसा चखाया था। इस पर स्थानीय निवासी राजेंद्र सिंह सिद्धू ने 20 मई को शिकायत दी थी जिस पर पुलिस ने एफआइआर दर्ज की। पंजाब सरकार ने 27 जून 2007 को आरोपी के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति दे दी थी। याची ने कहा कि इसके बाद पंजाब सरकार ने राजनैतिक फायदा लेने व डेरा प्रमुख को बचाने के लिए एक झूठा हलफनामा पेश किया जिसमें कहा गया था कि सिद्धू सत्संग में नहीं थे। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से शिकायत दर्ज करवाई है। इस हलफनामे को आधार बनाकर पुलिस ने 25 जनवरी 2012 को कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की। सीजेएम ने कैंसिलेशन रिपोर्ट खारिज की और धारा 295ए, 298 और 153ए के तहत ट्रायल चलाने का निर्णय लिया। इस दौरान शिकायतकर्ता ने कोर्ट को बताया उसने वह हलफनामा ही दाखिल नहीं किया जिसके तहत पुलिस नें कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल की है।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभारजागरण समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.