Monday, March 30, 2015

फीस के मामले में निजी स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम

प्रदेश में नियम 134ए लागू होने के बावजूद निजी स्कूल मनमाने ढंग से शिक्षा के नाम पर लूट मचा रहे हैं। इस पर लगाम कसने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय सख्त हो गया है। शिक्षा विभाग ने निजी स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए छठी, नौवीं व 11वीं कक्षा के अलावा अन्य कक्षाओं के छात्र-छात्रओं से दाखिला फीस वसूलने पर स्कूल की मान्यता रद करने के आदेश जारी किए हैं। स्मार्ट कार्ड, एक्टिविटी फीस
लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रदेश में करीब 30 हजार निजी स्कूल चल रहे हैं। अकेले भिवानी जिले में 592 सरकारी स्कूल व 972 के करीब निजी स्कूल चल रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिलाने के लिए निजी स्कूलों में भी मुफ्त शिक्षा का अधिकारी लागू किया है, लेकिन इसकी अनदेखी कर निजी स्कूल विभिन्न मदों के नाम पर मोटी फीस की वसूली कर रहे हैं। भिवानी के एडवोकेट बृजपाल तंवर ने हरियाणा शिक्षा निदेशालय को शिकायत कर निजी स्कूलों में दाखिला फीस के नाम पर निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों को लूटने का आरोप लगाया था। निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी कर छठी, नौवीं व 11वीं कक्षा के अलावा अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों से दाखिला फीस वसूले जाने प्रतिबंध लगाए जाने के लिए कहा। अन्य कक्षाओं की दाखिला फीस लिये जाने पर संबंधित निजी स्कूल की मान्यता रद किए जाने के आदेश दिए हैं। भिवानी की जिला शिक्षा अधिकारी निर्मला श्योराण ने कहा कि सभी निजी स्कूलों को छठी, नौवीं व 11वीं कक्षा के अलावा अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों से दाखिला फीस न लेने के आदेश जारी किए हैं। अन्य कक्षाओं के बच्चों से फीस वसूलने की शिकायत मिलने पर मान्यता रद की जाएगी।
साभार: जागरण समाचार