Thursday, January 12, 2017

पिछड़े वर्ग का कोटा खत्म करने पर याची राजी, सरकार ने किया विरोध, कहा- जरूरी है आरक्षण

हरियाणा में छह जातियों (जाट, रोड, बिश्नोई, त्यागी, जट सिख, मुल्ला जाट) के आरक्षण के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता कुम्हार महासभा से पूछा कि क्यों
पूरा बैकवर्ड क्लास (पिछड़ा वर्ग) आरक्षण समाप्त कर दें। इस पर महासभा समेत सभी याची पक्ष और जाटों की तरफ से भी कोर्ट में सहमति जता दी गई। हालांकि, सरकार ने कोर्ट में इसका विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आरक्षण को जरूरी करार दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई गुरुवार को भी जारी रखने का फैसला लिया। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सुनवाई के दौरान याची पक्ष की ओर से एडवोकेट वीके जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का राज्य को अधिकार है, लेकिन इसके लिए मजबूत आधार भी जरूरी किया गया है। हाईकोर्ट ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कुम्हार महासभा खुद आरक्षण का लाभ ले रही है। यह स्थिति रेल के सामान्य श्रेणी के डब्बे की तरह है, जिसमें अंदर घुस जाने वाले अंदर से दरवाजा बंद करना चाहते हैं कि कोई और अंदर सके। ऐसे में क्यों आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए, जिससे याची का आरक्षण भी समाप्त हो जाएगा और सभी काम मेरिट पर होंगे। याची ने कहा कि उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही यादव महासभा सहित जाटों के आरक्षण को चुनौती देने वाले सभी याचिकाकर्ताओं ने भी इस पर सहमति दी। 
रोचक पहलू यह रहा कि जाटों के आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान नो रिजर्वेशन पर जाट भी याचिकाकर्ता और कोर्ट के साथ दिखाई दिए। जाटों की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि यदि आरक्षण समाप्त होता है तो वे इसका पूरा समर्थन करते है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से उसका पक्ष पूछा। सरकार ने कहा कि वे आरक्षण समाप्त करने के पक्ष में नहीं है। आरक्षण की आवश्यकता पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं और यह फैसला तत्काल नहीं लिया जा सकता। इस पर कोर्ट ने कहा कि एक अन्य याचिका जिसमें पूरे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को चुनौती दी गई है उस याचिका के साथ इस पर एक साथ सुनवाई की जा सकती है। याची पक्ष की दलीलें पूरा होने पर हाईकोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई जारी रखी है। 

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साभार: भास्कर समाचार 
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