Saturday, July 9, 2016

जाट आरक्षण मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई को

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की तरफ से जाटों सहित छह जातियों को मिले आरक्षण पर लगाई गई अंतरिम रोक अभी जारी रहेगी। शुक्रवार को उच्च न्यायालय ने मामले को सोमवार तक स्थगित कर दिया। अब सोमवार को दोपहर बाद सुनवाई होगी। हालांकि सभी पक्षों के वकील कोर्ट रूम में मौजूद थे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार ने अपील की है कि याचिका लंबित रहने के दौरान आरक्षण पर लगी रोक हटाई जाए ताकि नियुक्तियों और स्कूलों कॉलेजों में प्रवेश कि प्रक्रिया को जारी रखा जा सके। सरकार का कहना है कि 41 हजार नियुक्तियां और 21 हजार दाखिले उच्च न्यायालय की अंतरिम रोक के कारण लंबित हैं। सरकार के वकील ने कहा कि याची ने दो मुद्दों को लेकर याचिका दाखिल की है। पहला यह कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण का प्रावधान गलत करार देने वाली याची की दलील पर हरियाणा सरकार ने तमिलनाडु का उदाहरण दिया। हरियाणा सरकार ने कहा कि तमिलनाडु में सरकार ने 69 प्रतिशत आरक्षण दिया है। इस आरक्षण को भले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और यह लंबित है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई लंबित रहते हुए आरक्षण पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई है।

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साभारजागरण समाचार 
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