हरियाणा में कंप्यूटर शिक्षकों की अनुबंध पर नई भर्ती सरकार के लिए गले की
फांस बन सकती है। भर्ती में कानूनी पेंच फंस रहा है। पंजाब एवं हरियाणा हाई
कोर्ट अनुबंध कर्मियों के स्थान पर स्थायी भर्ती के आदेश दे चुका है, जबकि
सरकार तीन हजार शिक्षकों के पद भी अनुबंध आधार पर ही भरने की तैयारी कर
रही है। कंप्यूटर शिक्षकों ने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही हाई
कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। शिक्षक पंकज
कुमार की याचिका पर सुनवाई
करते हुए न्यायालय ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। न्यायालय ने सरकार को
स्थायी भर्ती तक शिक्षकों की सेवाएं जारी रखने के साथ ही दो महीने के अंदर
रुका वेतन जारी करने का आदेश दिया है। साथ ही भर्ती पर रोक लगाने की पंकज
कुमार की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अभी सरकार ने भर्ती
प्रक्रिया शुरू नहीं की है। न ही पद विज्ञापित किए गए हैं। अगर सरकार
स्थायी के बजाए अनुबंध पर ही भर्ती निकालती है तो कंप्यूटर शिक्षक कोर्ट का
दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। कंप्यूटर
शिक्षक संघ के प्रधान बलराम धीमान का कहना है कि जब तक सरकार कंप्यूटर
शिक्षकों की नियमित भर्ती नहीं करती, तब तक अनुबंध आधार पर पहले से काम कर
रहे शिक्षकों को रखना चाहिए। ऐसा न करने पर निश्चित रूप से भर्ती कानूनी
पचड़े में पड़कर लंबे समय तक लटक सकती है।
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साभार: जागरण
समाचार
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