उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा पास किये बगैर शिक्षा मित्रों की भर्ती पर
लगी रोक सुप्रीमकोर्ट ने जारी रखी है। इसके साथ ही कोर्ट ने शिक्षा मित्रों
को सहायक शिक्षक के तौर पर नियमित किये जाने का मामला निपटारे के लिए
इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया है। न्यायाधीश दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति यूयू
ललित की पीठ ने टीईटी परीक्षा पास किये बगैर शिक्षा मित्रों को सहायक
शिक्षक के तौर पर नियमित किये जाने पर सवाल उठाने वाली
याचिकाओं का निपटारा
करते हुए ये आदेश पारित किये। पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य
न्यायाधीश से अनुरोध किया है कि वे शिक्षा मित्रों की भर्ती के मामले में
इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ पीठ के समक्ष लंबित सभी याचिकाओं की सुनवाई के
लिए एक पूर्ण पीठ का गठन करें। सुप्रीमकोर्ट ने कहा है कि पूर्ण पीठ गठन
के बाद दो महीने के भीतर सभी याचिकाओं का निपटारा कर देगी और जबतक याचिकाओं
का निपटारा होता है तबतक दस सप्ताह के लिए सुप्रीमकोर्ट का भर्ती पर लगा
रोक आदेश जारी रहेगा। सुप्रीमकोर्ट ने अभी तक नियुक्ति पा चुके शिक्षा
मित्रों की नौकरियों पर कोई सवाल नहीं किया है और न ही उनके बारे में कोई
आदेश दिया है। प्रदेश सरकार के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कुल 1,70,000
शिक्षा मित्र हैं जो चार साल से लेकर 15 साल से पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश
सरकार अभी तक 1,38,000 शिक्षा मित्रों को नियमित कर चुकी है। बाकी की
नियुक्ति सुप्रीमकोर्ट के रोक आदेश से लटक गई है। कोर्ट के आदेश के पहले
शिक्षा मित्रों की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि नियमों के
मुताबिक 2011 के पहले नियुक्त हुए शिक्षा मित्रों को टीईटी परीक्षा पास
करनी जरूरी नहीं थी। उन्हें इस परीक्षा से छूट दी गई है। कमोवेश यही
दलीलें प्रदेश सरकार की भी थीं। प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीमकोर्ट में
दाखिल किये गए हलफनामे में कहा गया था कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति नहीं
की जा रही उन्हें सिर्फ नियमित किया जा रहा है। उधर दूसरी ओर सहायक
शिक्षकों के 72825 पदों पर नियुक्ति के मामले में सुप्रीमकोर्ट नियमों को
चुनौती देने वाली नयी याचिका पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा
है। याचिका में टीईटी नियमो पर सवाल उठाने के साथ ही भर्ती प्रक्रिया में
भी अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। इस मामले पर सुप्रीमकोर्ट 2 नवंबर को
सुनवाई करेगा।
Post
published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभार: जागरण
समाचार
For getting Job-alerts and Education News, join our
Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE . Please like our Facebook Page HARSAMACHAR
for other important updates from each and every field.