हरियाणा सरकार ने स्कूल और कॉलेजों में विद्यार्थियों को लाने-ले जाने वाले
वाहनों को रोड टैक्स में छूट प्रदान कर दी है। अब ऐसे वाहनों पर सरकार रोड
टैक्स वसूल नहीं करेगी। इस फैसले से हजारों स्कूल-कॉलेज संचालकों को लाभ
मिलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मोटर वाहनों पर लगने वाले रोड टैक्स को
सरल किया है। सौ प्रतिशत तक विकलांग लोगों को उनके निजी वाहन पर रोड टैक्स
की छूट दी गई है। यह छूट आजीवन मिलेगी
और विकलांगों को 36 हजार रुपये तक की
टैक्स में छूट का लाभ मिलेगा। केंद्र व राज्य सरकार के अलावा सरकारी
उपक्रमों के लिए किराए पर चलने वाले वाहनों को भी रोड टैक्स में छूट दे दी
गई है। परिवहन विभाग द्वारा इस फैसले की अधिसूचना का ड्रॉफ्ट तैयार किया
जा चुका है। अधिसूचना अगले एक-दो दिन में जारी हो जाएगी। परिवहन विभाग के
अतिरिक्त मुख्य सचिव एसएस ढिल्लों के अनुसार सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को भी
वाहनों के संबंध में कर भुगतान में छूट देने का फैसला लिया है, जिनके पास
इस्तेमाल के लिए कुछ श्रेणियों के मोटर वाहन हैं।
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साभार: जागरण
समाचार
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