Wednesday, September 7, 2016

तय सीमा से अधिक हैं हरियाणा सरकार में मंत्री: हाई कोर्ट के वकील ने की याचिका दायर

राज्य में तय संख्या से अधिक मंत्री बनाए जाने के मामले में मंगलवार को एक अर्जी दायर कर एडवोकेट जनरल और भाजपा के मुख्य सचेतक को मंत्री पद का दर्जा देने को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के वकील जेएस भट्टी ने अर्जी दायर कर आरोप लगाया कि वर्तमान में राज्य में मंत्रियों की संख्या 15 प्रतिशत से ज्यादा है और मामला
कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बाद भी सरकार ने राज्य के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन और भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक ज्ञानचंद गुप्ता को राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। याचिका में मांग की गई है कि इनका दर्जा तुंरत समाप्त किया जाए। भट्टी की ओर से दायर एक अन्य विचाराधीन याचिका में भी आरोप लगाया गया है कि तीन नए मंत्रियों की नियुक्ति करते हुए हरियाणा सरकार ने संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन किया है। याचिका में कहा गया है कि तीन नए मंत्रियों की नियुक्ति के साथ हरियाणा मंत्रीमंडल तय संख्या 15 फीसदी से बड़ा हो गया है। साथ ही आरोप लगाया गया कि सरकार ने विपुल गोयल, बनवारी लाल और मनीष ग्रोवर को मंत्री पद देकर जनता पर भी बोझ बढ़ाया है। मौजूदा समय में सीएम समेत मंत्रियों की संख्या 14 है जो 90 सदस्य वाले विधानसभा का 15.55 प्रतिशत हो गई है। अगर इसमें 4 संसदीय सचिव को भी मिला लिया जाए तो यह संख्या 18 फीसद के करीब बन जाती है। इसके अलावा राज्य में दो लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है।
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साभारजागरण समाचार 
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