Wednesday, September 14, 2016

जन्म मृत्यु पंजीकरण के नियम बदले; जानिए क्या हैं नए नियम

हरियाणा सरकार ने जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के नियमों में बदलाव करते हुए लोगों को राहत प्रदान की है। सरकार ने संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि अगर किसी माता-पिता या अभिभावक ने अपने बच्चे का जन्म बिना नाम के पंजीकृत कराया है तो वह अपने बच्चे के नाम के बारे में मौखिक या लिखित
रूप में 12 माह के अंदर रजिस्ट्रार को जानकारी दे सकता है। स्वास्थ्य महानिदेशक डा. कमला सिंह ने बताया कि नए नियमों के बारे में केंद्र की ओर से मंजूरी प्रदान की गई है, जिसके बाद राज्य सरकार ने संशोधित नियमों की अधिसूचना जारी की। उन्होंने कहा कि हरियाणा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2002 के प्रारंभ होने की तारीख से पहले यदि जन्म हुआ है तो ऐसे मामले में 31 दिसंबर 2019 से पहले सूचना देनी होगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। यदि बच्चे का जन्म हरियाणा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2002 के प्रारंभ होने की तारीख या उसके बाद हुआ है तो ऐसे मामले में जानकारी पंजीकरण की तिथि से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पहले दी जानी है। महानिदेशक के अनुसार जहां जन्म का रजिस्ट्रेशन हरियाणा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम 2016 के प्रारंभ पर या बाद में किया जाता है तो ऐसे मामले में रजिस्ट्रार को रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व सूचना दी जानी है। अगर रजिस्टर रजिस्ट्रार के अपने कब्जे में है तो वह 50 रुपये के विलंब शुल्क के भुगतान पर जन्म रजिस्टर के संबंधित कॉलम में दर्ज करेगा। उन्होंने बताया कि अगर रजिस्टर उसके कब्जे में नहीं है और जानकारी मौखिक रूप से दी गई है तो रजिस्ट्रार आवश्यक विवरण देते हुए एक रिपोर्ट देगा।
Post published at www.nareshjangra.blogspot.com
साभारजागरण समाचार 
For getting Job-alerts and Education News, join our Facebook Group “EMPLOYMENT BULLETIN” by clicking HERE. Please like our Facebook Page HARSAMACHAR for other important updates from each and every field.