Wednesday, July 8, 2015

आरटीआई के दायरे में आ सकते हैं राष्ट्रीय दल

तमाम राष्ट्रीय दलों को सूचना केअधिकार (आरटीआई) केदायरे में लाने की गुहार संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने छह राष्ट्रीय दलों - भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, सीपीआई, सीपीआईएम
और एनसीपी को भी नोटिस जारी किया है। याचिका एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नामक संगठन और आरटीआई कार्यकर्ता सुभाष चंद्र अग्रवाल ने दाखिल की थी। याचिका दायर करने वालों की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने पीठ से कहा कि राष्ट्रीय दलों को आय और खर्चों का ब्योरा देना चाहिए। केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा तीन जून 2013 को जारी निर्देश केतहत पब्लिक अथॉरिटी सूचना केअधिकार के तहत आती हैं। भूषण ने यह भी कहा कि राजनीतिक दलों को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना चाहिए क्योंकि उनका विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। पार्टी लाइन से हटकर काम करने पर सांसद और विधायक को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।
साभार: अमर उजाला समाचार 
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