हरियाणा के प्राइवेट स्कूलों में नियम 134 ए के तहत पहली से आठवीं क्लास के
बच्चों को एडमिशन देने हेतु आयोजित ड्रा का रिजल्ट रोकने के मामले में
शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 15 जुलाई तक प्रवेश प्रक्रिया को
आरंभ कर कोर्ट को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने साफ
शब्दों में कहा कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन को
खुद हाईकोर्ट में हाजिर होना होगा। मामले में याचिका
दाखिल करते हुए याची
की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट में लंबी लड़ाई के बाद राज्य के बच्चों को
उनका हक मिला था और उन्हें प्राइवेट स्कूलों में 134ए के तहत प्रवेश देने
के निर्देश जारी किए गए थे। इन आदेशों के अनुरूप छात्रों ने स्कूलों में
प्रवेश के लिए फार्म भी भरे थे। इन फार्म को आधार बनाते हुए 1 मई को ड्रा
के माध्यम से स्कूलों की अलॉटमेंट की जानी थी परंतु शिक्षा विभाग के
प्रिंसीपल सेक्रेटरी टीसी गुप्ता ने आदेशों कीपरवाह करे बगैर इस ड्रा के
परिणाम पर रोक लगा दी। सरकार एडमिशन पर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कहते हुए
इस मामले में टाल मटौल कर रही है। याची ने कहा कि हाईकोर्ट पहले ही आदेश
जारी कर चुका है और यदि सुप्रीम कोर्ट से अभी स्टे नहीं मिला है तो ऐसे
में इन आदेशों की पालना न करना सीधे तौर पर हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना
का मामला बनता है।
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साभार: जागरण
समाचार
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