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घर खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए अच्छी खबरें आने का सिलसिला लगातार
जारी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि
अफोर्डेबल हाउसिंग और इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को कर्ज देने के लिए बैंक
लॉन्ग टर्म बॉन्ड जारी कर सकते हैं और इन बॉन्ड को आरक्षित अनुपात की
अनिवार्यता से बाहर रखा जाएगा। बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है
कि इसकी वजह से अगले कुछ महीनों में होम लोन के ब्याज की दरों में कमी आ
सकती है। इससे
पहले आम बजट पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने
होम लोन के ब्याज की अदायगी पर मिलने वाली टैक्स छूट को बढ़ा दिया था।
जानकारों का मानना है कि इन दोनों फायदों की वजह से होम लोन ग्राहक की काफी
बचत हो सकती है। ऐसे में होम लोन लेकर घर खरीदने वालों के लिए अगले कुछ
महीनों में स्थितियां बेहतर हो सकती हैं।
क्या होगा फायदा: बैंकिंग विशेषज्ञों के अनुसार, आरबीआई के ताजा नोटिफिकेशन की वजह से अगले
पांच-छह महीनों में होम लोन की ब्याज दरों में थोड़ी कमी आ सकती है। पंजाब
नेशनल बैंक के पूर्व मुख्य महा प्रबंधक यू एस भार्गव के अनुसार, ‘लागत कम
होने के बाद बैंक संभवतः इसका फायदा अपने होम लोन ग्राहकों को देंगे। ऐसे
में होम लोन की ब्याज दर में 25 से 50 बेसिस प्वांइट की कमी आ सकती है।’ अपना पैसा डॉट कॉम के सीईओ हर्ष रूंगटा का भी कुछ ऐसा ही मानना है। उनके
अनुसार, ‘जब बैंकों की लागत घटेगी, तो आपसी कंपटिशन (प्रतिस्पर्द्धा) की
वजह से वे होम लोन की ब्याज दरें कुछ कम कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में
अभी कुछ जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐसे में ब्याज दरें 10 से 25 बेसिस प्वाइंट
घट सकती हैं।’ साथ ही रूंगटा यह भी कहते हैं कि ऐसा होने में अभी कई महीनों
का वक्त लग सकता है।
कितना होगा फायदा: अगर आप किसी बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से 50 लाख रुपए का होम लोन 10.5
फीसदी सालाना की दर से लेते हैं, तो आपको हर महीने 49,919 रुपए बतौर किस्त
चुकाने होते हैं। अगर वह बैंक इसमें 50 बेसिस प्वाइंट्स की कमी करता है,
तो आपकी ईएमआई घट कर 48,251 रुपए रह जाएगी। इस तरह आप देख सकते हैं कि इसकी
वजह से आपको हर महीने 1,668 रुपए की बचत होगी।
बजट प्रावधान से भी लाभ: अगर आपने होम लोन ले रखा है और उस पर ब्याज अदा कर रहे हैं, तो अब दो लाख
रुपए तक ब्याज की अदायगी पर टैक्स से छूट मिलेगी। अभी तक 1.5 लाख रुपए
ब्याज की अदायगी पर टैक्स से छूट मिलती थी। एक ओर आपको टैक्स से छूट
मिलेगी, दूसरी ओर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ती जाएगी। यानि ऐसा करके आप
दोहरा लाभ उठा सकते हैं।
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साभार: भास्कर समाचार
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