Thursday, July 31, 2014

इनकम टैक्स रिफंड जल्दी चाहिए तो क्या करें



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टैक्स रिफंड न मिलना या देरी से मिलना टैक्सपेयर्स की आम समस्या है। काफी सारे टैक्सपेयर्स का टैक्स रिफंड महज इसलिए अटक जाता है कि वे सही तरीके से फॉर्म नहीं भरते या फिर गलत सूचनाएं दे देते हैं। इस तरह की समस्या से निपटने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने इस बार से एक नई व्यवस्था शुरू की है। इस समाधान के बारे में जानने से पहले जानते हैं कि टैक्स रिफंड होता क्या है।
क्या होता है टैक्स रिफंड: आपने जितना टैक्स जमा किया है, यदि वह राशि आपके ऊपर बन रही टैक्स देनदारी से ज्यादा है, तो आप टैक्स रिफंड के हकदार बनते हैं। आपने जितना टैक्स दिया है, उसमें से टैक्स देनदारी को घटा कर जो राशि बचती है, वह टैक्सपेयर को वापस की जाती है। 

क्या थी पुरानी व्यवस्था: पहले इनकम टैक्स विभाग दो तरीकों से टैक्स रिफंड करता था- चेक और ईसीएस। आपको इनमें से कोई एक विकल्प चुनना होता था। जो लोग ईसीएस का विकल्प नहीं चुनते थे, उनको चेक या डिमांड ड्राफ्ट से रिफंड मिलता था। चेक से रिफंड हासिल करने के लिए यह जरूरी होता था कि सही पता दिया जाए। अगर किसी टैक्सपेयर का पता गलत होता था या उसका पता बदल जाता था, तो यह चेक वापस हो जाता था और यह पूरी प्रक्रिया बाद में फिर से शुरू करनी पड़ती थी। 
क्या है नई व्यवस्था: नई व्यवस्था के तहत चेक के जरिए रिफंड देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब टैक्स रिफंड केवल ईसीएस के जरिए ही मिलेगा। यानि टैक्स रिफंड सीधे आपके बैंक एकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द टैक्स रिफंड मिल जाए, तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप बैंक खाता संख्या और बैंक खाते का एमआईसीआर/ आईएफएससी कोड सही दें। 
ई-फाइलिंग से जल्द होगा टैक्स-रिफंड: ई-फाइलिंग की सुविधा अब सातों दिन चौबीसों घंटे उपलब्ध है। यह दुनिया में कहीं से भी किया जा सकता है। ई-फाइलिंग की मदद से प्रॉसेसिंग की प्रक्रिया तेज होती है, इससे समय से टैक्स रिफंड की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। जानकारों का मानना है कि ऑफलाइन तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को टैक्स रिफंड पाने में अधिक वक्त लग सकता है।   
ऑनलाइन देख सकते हैं रिफंड स्टेटस: आप अपने पैन नंबर का इस्तेमाल कर अपने टैक्स रिफंड की स्थिति ऑनलाइन भी पता कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि रिफंड स्टेटस तभी पता चल सकेगा जब आपने समय से और सही तरीके से टैक्स रिटर्न फाइल किया हो।

साभार: भास्कर समाचार
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