सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कर्मचारी को पेंशन देना एहसान नहीं है। कोर्ट
ने यह टिप्पणी राजस्थान के करीब 250 सेवानिवृत्त कॉलेज शिक्षकों के हक में
फैसला सुनाते हुए की। बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता
वाली पीठ ने कहा कि बेदाग रहते हुए अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे
पेंशन से महरूम नहीं
किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी कहा है कि नियोक्ता को
अपने कर्मचारियों के प्रति सही रवैया अपनाना चाहिए। राजस्थान सरकार ने
याचिकाकर्ता सेवानिवृत्त शिक्षकों को संशोधित वेतनमान के तहत पेंशन देने से
इनकार कर दिया था, जबकि वे इसकी पात्रता रखते थे।
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साभार: अमर उजाला समाचार
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