पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को आदेश दिए हैं कि हरियाणा सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम नेट पर डाला जाए। हाईकोर्ट के अनुसार पारदर्शिता लाने और आवेदकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यह जरूरी है। मामला प्रोविजनल तौर
पर परीक्षा में शामिल हुई एक आवेदक रितु की याचिका से जुड़ा है। रितु को हाईकोर्ट ने प्रोविजनल तौर पर परीक्षा में शामिल करने के आदेश जारी किए थे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। परीक्षा का परिणाम आने के बाद रितु का रिजल्ट हाईकोर्ट में सील कवर में सौंपा गया। इस रिजल्ट को कोर्ट में पढ़ा गया और बताया गया कि रितु परीक्षा पास नहीं कर पाई है। इसपर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आवेदकों के परीक्षा परिणामों को क्यों नहीं नेट पर डाला जाता है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और यदि किसी को कोई आपत्ति होगी तो वह अथॉरिटी या कोर्ट के सामने अपनी समस्या रख सकता है। जस्टिस रैना ने मामले में हरियाणा सरकार को आदेश जारी करते हुए कहा कि आगे से सभी रिजल्ट नेट पर डाले जाएं।
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साभार: जागरण समाचार
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